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चेक बाउंस के मामले में ठेकेदार को 2-2 वर्ष का कारावास

चेक बाउंस के मामले में ठेकेदार को 2-2 वर्ष का कारावास

दीपक अग्रवाल 9977070200

शाजापुर। गिट्टी, क्रेशर, रेत, चूरी खरीदने एवं डंपर-ट्रैक्टर किराए पर लेकर उसकी राशि भुगतान के लिए दिए गए दो चेक के बाउंस होने पर न्यायालय ने ठेकेदार को दो-दो वर्ष के कारावास से दंडित किया है। दरअसल शाजापुर बालाजी इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर विकास जैन (बंटी) से इंदौर निवासी ठेकेदार गुलरेज कुरैशी पिता इकबाल कुरैशी 42 साल ने रोड निर्माण के लिए गिट्टी, रेती आदि करीब 12 लाख 32 हजार रुपए कीमत का क्रय किया था। मामले में आरोपी ठेकेदार गुलरेज कुरैशी ने भुगतान हेतु 6 सितंबर 2017 को 7 लाख रुपए और 5 लाख 32 हजार रुपए का चेक बंटी जैन को दिया था जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इस पर विकास जैन बंटी ने अपने अभिभाषक करणसिंह गुर्जर के माध्यम से ठेकेदार को सूचना पत्र जारी कराया और राशि भुगतान को कहा, लेकिन कुरैशी ने राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर विकास बंटी जैन ने शाजापुर न्यायालय में वाद दायर किया। मामले में राशि का भुगतान नहीं किए जाने और चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर के द्वारा आरोपी गुलरेज कुरैशी निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी धार रोड इंदौर को धारा 138 में दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी गुलरेज को आदेश दिया है कि वह परिवादी विकास बंटी जैन को 12 लाख 32 हजार रुपए की राशि का भुगतान करें। वहीं राशि का भुगतान नहीं करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया है।

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दीपक अग्रवाल
दीपक अग्रवालhttps://malwanchalpost.com
प्रधान संपादक मालवांचल पोस्ट
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